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निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दो निजी बैंकों पर लगा करोड़ों का जुर्माना

नई दिल्ली,(एजेंसी/जयलोक)
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऐलान किया है कि उसने दो निजी बैंकों, एक्सिस बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर कई नियामक निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना ठोका है। आरबीआई ने इसी साल तीन सितंबर को एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ और एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकों द्वारा नियामक नियमों का पालन न करने की वजह से की गई है। ऐक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ का जुर्माना आरबीआई की जांच के बाद लगाया। यह जांच 31 मार्च 2023 तक की बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर की गई थी। इस दौरान बैंक द्वारा बैंकिंग नियमों के कई उल्लंघन पाए गए, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक ने ऐसे खाताधारकों के लिए बचत खाते खोले जो इसके योग्य नहीं थे। साथ ही बैंक ग्राहकों को यूनिक कस्टमर आईडी देने में भी नाकाम रहा। बैंक ने 1.60 लाख तक के कृषि ऋण के लिए गिरवी रखी संपत्ति को सुरक्षित नहीं किया। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना ‘जमा पर ब्याज दर’ ‘अपने ग्राहक को जानें (केवॉयसी) और कृषि ऋण प्रवाह बिना गिरवी के कृषि ऋण जैसे नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है। इसी तरह एचडीएफसी बैंक पर भी आरबीआई  ने एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा जमा पर ब्याज दर, रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति और बैंकों में ग्राहक सेवा से जुड़े आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। आरबीआई ने बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर 31 मार्च 2022 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आईएसई 2022 (निगरानी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण) किया।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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