सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष करतार सिंह भठीजा ने किया पलटवार
जबलपुर (जय लोक)। सिंधी समाज द्वारा संचालित सिंधी सेंट्रल पंचायत और सिंधी सेवक सभा के द्वारा संचिालत घंटाघर की सिंधी धर्मशाला को लेकर कल एमपी एमएल कोर्ट में विधायक अशोक रोहाणी, करतार सिंह भठीजा, समनदास आसवानी, मोती लाल पारवानी, उमेश पारवानी, जय राज भठीजा और भरत रोहाणी को न्यायालय में पेश होने संबंधी एक जानकारी जितेन्द्र माखीजा द्वारा प्रकाशित कराई गई। इस संबंध में सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष करतार सिंह भठीजा ने पलटवार करते हुए कहा है कि न्यायालय में कल किसी भी तरह की कोई कार्रवाही नहीं हुई और जिनके नाम न्यायालय में पेश होने वाले बतलाए गए थे उनमें से कोई भी न्यायालय में पेश नहीं हुआ। शिकायत करने वाला जितेन्द्र माखीजा स्वयं एक सजा प्राप्त अपराधी है। श्री भठीजा ने कहा कि जितेंद्र मखीजा ने पूर्व में भी सिंधी समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों को ब्लैकमेल करने और परेशान करने का कार्य किया है जिसकी शिकायत पहले भी सार्वजनिक हो चुकी हैं। विधायक अशोक रोहाणी एवं सिंधी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को फर्जी कहने वाला जितेंद्र माखीजा पिता-गोपीचंद माखीजा खुद सजा प्राप्त अपराधी है। कोर्ट द्वारा 23 दिसंबर 2022 को जारी आदेश की प्रति से जानकारी मिली है कि इस अपराधी के ऊपर धारा 420, 467, 468, 419, 471,120 बी भा.द.वि. के अंतगर्त मुख्य आरोपी जितेंद्र माखीजा ने फर्जी तरीके से फरियादी चित्रा बैनर्जी के नाम की प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से किसी अन्य को प्रस्तुत करके फर्जी रजिस्ट्री करवा कर संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया साथ ही आइसीआइसीआइ बैंक से इस प्रॉपर्टी के बदले 45 लाख रुपए का लोन पास करा लिया। इस केस में मुख्य आरोपी जितेंद्र माखीजा जिसको धारा 420/34 में 3 साल की सजा के साथ ही धारा 467 सहपाठीत धारा 120बी में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 468 सहपठित धारा 120 बी मे 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा प्राप्त है। यह एक सामाजिक अपराधी है इसके द्वारा जबलपुर में एक फर्जी संस्था बनाकर सभी को ब्लैकमेल करने का कार्य किया जाता है। अध्यक्ष ने बताया कि जितेन्द्र मखीजा जीएसटी डिपाटमेंट, इनकम टैक्स में लाखों का गबन कर चुका है तथा यह अपनी धर्मपत्नी को भी प्रताडि़त कर उसे घर से बाहर निकाल चुका है इसका केस भी कोर्ट में दर्ज हैं।
सिंधु भवन एवं सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष करतार सिंह भठीजा ने जानकारी दी है कि जितेन्द्र माखीजा का मुख्य उद्देश्य समाज की संपत्तियों को हड़पने का है इसीलिए सिंधी समाज के सभी ऐसे लोग जो सेवा कार्य करते हैं ऐसे समाजसेवियों को डरा-धमकाकर, उन पर झूठे आरोप लगाने का कार्य करता है। जिससे समाज के लोग डरकर दूर हो जाएं जिससे यह समाज की संपत्तियों पर अवैध कब्जा आसानी से कर सके।
ब्लैकमेल का केस भी चल रहा है
श्री भठीजा ने कहा कि पूर्व में भी इस अपराधी के ऊपर अनेक मामले कोर्ट में दर्ज हैं जिसमें मुख्य मामला संस्था के सदस्यों से ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की डिमांड का केस भी चल रहा है। इसके द्वारा अनेक अपराधियों को भी संरक्षण दिया जाता है जिसके माध्यम से यह सभी लोगों को प्रताडि़त करता है साथ ही अधिकारियों को भी फर्जी कंप्लेंट करके पैसों की माँग करने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। यह जिन सस्थाओं पर आरोप लगा रहा हैं वह उन संस्थाओं का सदस्य भी नहीं हैं। जितेन्द्र माखीजा अभी ज़मानत पर जेल से बाहर है। सिंधी समाज धार्मिक, सामाजिक, शांतिप्रिय समाज है जो विवादों से दूर रहता है जिसका नाजायज फायदा ये उठाने की कोशिश करता हैं जिससे ये लोगों को लूट सके।
सिंधी समाज के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया गया है कि ऐसे आदतन अपराधी पर सख्त कार्यवाही की जाये। विधायक अशोक रोहाणी, करतार सिंह भठीजा शमनदास आसवानी, मोतीलाल पारवानी, उमेश पारवानी, जयराज भठीजा, भारत रोहाणी पर लगाए गए आरोप निराधार हैं सभी सिंधी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जितेंद्र मखीजा सिर्फ इनको बदनाम करने की साजिश कर अनर्गल शिकायतें करता रहता है।
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