1.43 लाख चली कार को 56 हजार किमी बताकर बेचा, अब वापस करना पड़ेंगे पैसे
जबलपुर (जयलोक)। सेकंड हैंड कार को झूठ बोलकर बेचने वाले प्रेस्टीज वीकल प्राइवेट लिमिटेड मदन महल के प्रबंधक को दो माह के भीतर कार खरीदने वाले को दो लाख दस हजार रूपये लौटाने का आदेश दिया है।
इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी व अनुचित व्यापार प्रथा के आरोप को सही पाया है। इसके अलावा परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पाँच हजार व मुकदमे में खर्च हुए तीन हजार रूपये भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन पंकज यादव व अमित सिहं तिवारी व सोनल पंडित की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान परिवादी त्रिमूर्ति नगर निवासी सुरेन्द्र तिवारी की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने बताया कि 27 मार्च 2023 को सेकंड हैंड कार क्रय की थी। कार लेते समय कार महज 56 हजार किलोमीटर चलने का दावा किया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद की कार में गड़बड़ी सामने आने लगी। कार की जांच के दौरान पाया गया कि कार एक लाख 43 हजार 228 किलोमीटर चल चुकी है। प्रेस्टीज वीकल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा गलत जानकारी देकर कार विक्रय किया गया है।