
जबलपुर (जय लोक)। पैसे की भूख में और खाद्य पदार्थों से संबंधित सावधानियां के प्रति लापरवाही वाले रवैया के कारण संस्कारधानी के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं के स्वास्थ्य से किस प्रकार से खेल किया जा रहा है इसका नमूना एक बार फिर सामने आया है। कुछ समय पूर्व जिला प्रशासन के खाद्य विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न होटल रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के सैंपल लिए गए थे। इन सैंपलों की जाँच हेतु इनको भोपाल स्थित लैब में भेजा गया था।
भोपाल स्थित लैब में सैंपलिंग के बाद कई नमूने फेल हो गए इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत खाद्य विभाग की ओर से कलेक्ट न्यायालय में अतिरिक्त कलेक्टर कोर्ट में उक्त मामलों से संबंधित प्रकरणों को दायर किया गया था।
सुनवाई के पश्चात अतिरिक्त कलेक्टर रवि शंकर राय की कोर्ट ने कई लोगों पर जुर्माना लगाया है। इसी क्रम में राइट टाउन स्थित हीरा स्वीट्स से बरामद हुई आइसक्रीम का नमूना भी फेल हो गया था जिस पर आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ 2 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है वहीं हीरा स्वीट्स के खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्यवाही कुछ समय पूर्व तत्कालीन खाद्य अधिकारी विनोद धुर्वे के द्वारा की गई थी इसके बाद सैंपल फेल हो जाने के बाद कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था। वर्तमान खाद्य सुरक्षा प्रशासन अधिकारी श्रीमती देवकी सोनवानी के अनुसार राइट टाउन रोड अनंत हास्पिटल के पास स्थित हीरा स्वीट्स से पूर्व में लिया गया सैंपल जांच में फेल हुआ था।
एडीएम रवि शंकर राय ने मामले की सुनवाई करते हुए कई मामलों में दंडात्मक कार्यवाही कर जुर्माना लगाया है। गोहलपुर चौक स्थित बेकरी स्वीट्स दुकान में की कैंडी का सैंपल फेल हुआ था। इस प्रकरण में भी अहमदाबाद स्टेट्स हैव मोर क्रीम प्राइवेट लिमिटेड के संचालक के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है वहीं दुकान संचालक अंसारी के खिलाफ 20000 का जुर्माना अधिरूपित किया गया है।
आम नागरिकों को शुद्ध और साफ खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके इस हेतु जिला कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश हैं जिसके अंतर्गत लगातार इस प्रकार की सैंपल जाँच की कार्यवाहियां की जाएगी ताकि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता ना किया जाए।






