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विवेक त्रिपाठी को न्यायालय से मिली जमानत

जबलपुर (जय लोक)। निसर्ग रिसॉर्ट में स्विमिंग पूल के पास करंट लगने से हुई साजन विश्वकर्मा की मृत्यु के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी विवेक त्रिपाठी को राहत दी है उन्हें जिला न्यायालय से जमानत दे दी गई है। घटना तब की है जब साजन अपने दोस्तों के साथ रिसॉर्ट में घूमने और नहाने गया था। तभी वहां उसकी करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के दोस्तों ने लापरवाही के आरोप लगाए साथ ही यह भी कहा कि रिसार्ट की ओर से घायल को अस्पताल ले जाने में कोई मदद नहीं की गई।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि इस दुखद घटना से पहले भी एक अन्य व्यक्ति को उसी पाइप से बिजली का झटका लगा था। इसके बावजूद सुरक्षा के लिए प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था जिसके आधार पर पुलिस ने रिसॉर्ट प्रबंधन पर भारी लापरवाही का केस दर्ज किया था। अब अदालत ने मामले में सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद विवेक त्रिपाठी को जमानत की राहत प्रदान कर दी है।

न्यायालय में विवेक त्रिपाठी के वकील ने तर्क रखा और कहा कि विवेक त्रिपाठी का रिसॉर्ट के रोजमर्रा के कामकाज, रखरखाव और स्विमिंग पूल इलाके की सुरक्षा का सीधा प्रभार नहीं था। अपनी बात को सही साबित करने के लिए बचाव पक्ष ने अदालत के सामने नियुक्ति और प्रबंधन से जुड़े कागजात भी पेश किए। इन दस्तावेजों के आधार पर यह कहा गया कि रिसॉर्ट चलाने और सुरक्षा की मूल जिम्मेदारी अन्य अधिकृत कर्मचारियों और प्रबंधकों की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और पुलिस की जांच स्थिति पर बारीकी से गौर किया और विवेक त्रिपाठी की जमानत अर्जी मंजूर  करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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