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‘गन लाइसेंस’ लेने की प्रकिया में बदलाव, कम कर दी गई फीस

भोपाल (जयलोक)। बंदूकों के लाइसेंस को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए आम लोगों को राहत दी है। कुछ ही महीनों पहले बढ़ाया गया स्टाम्प शुल्क अब वापस ले लिया गया है, जिससे लाइसेंस बनवाना और नवीनीकरण कराना फिर से सस्ता हो गया है। पहले जहां यह शुल्क 5 हजार रुपए तक पहुंच गया था, अब इसे घटाकर दोबारा 2 हजार रुपए कर दिया गया है। दरअसल, सितंबर 2025 में सरकार ने विभिन्न दस्तावेजों, जैसे शपथ पत्र, कंसेंट डीड, एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में चार से पांच गुना तक बढ़ोतरी की थी।
शुल्क वापस लेने का निर्णय
इसी क्रम में बंदूकों के लाइसेंस और उनके नवीनीकरण पर भी शुल्क बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ किसानों, ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। उनका कहना था कि यह बढ़ोतरी आम जरूरतों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रही है। विरोध के बाद सरकार ने समीक्षा की और अब बढ़ा हुआ शुल्क वापस लेने का निर्णय लिया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि टोपीदार और भरमार बंदूकों के लाइसेंस पर स्टाम्प शुल्क फिर से 2 हजार रुपए और नवीनीकरण शुल्क 1 हजार रुपए रहेगा। इस संबंध में अपर सचिव राजेश ओगरे द्वारा आधिकारिक निर्देश जारी किए गए हैं।
नए तरीके से करना होगा आवेदन
गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने हथियार लाइसेंस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब नए गन लाइसेंस, रिन्यूअल और हथियार ट्रांसफर के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत आवेदक भारत सरकार के पोर्टल 222.ठ्ठस्रड्डद्यड्डद्यद्बह्य.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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