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मध्यप्रदेश में तीसरी संतान वाला अफसर नौकरी से बर्खास्त

मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले कहा था- नौकरी नहीं छिनेगी, विभाग बोला-हमें आदेश नहीं मिला

भोपाल (जय लोक)। मध्यप्रदेश में तीसरी संतान के आधार पर एक अफसर की नौकरी चली गई। आईजी पंजीयन अमित तोमर ने विगत दिवस सिंगरौली के सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उस घोषणा के 48 घंटे बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो से अधिक संतान होने के आधार पर किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। अफसर को बर्खास्त करने का आदेश कल शुक्रवार को सामने आया। अधिकारियों ने बताया कि यह किसी अफसर के खिलाफ की गई पहली कार्रवाई है।

नौकरी के दौरान हुआ तीसरी संतान का जन्म – दरअसल, अशोक सिंह परिहार के खिलाफ शिकायत की गई थी कि शासकीय सेवा के दौरान उनकी तीसरी संतान का जन्म हुआ है। मामले की जांच के लिए पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बाद में विभागीय जांच बैठाई गई। जांच अधिकारी के रूप में वरिष्ठ जिला पंजीयक जबलपुर पवन अहिरवार को नियुक्त किया गया था।
जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरोप सही – जांच में सामने आया कि परिहार की तीसरी संतान अभिषेक सिंह का जन्म 19 नवंबर 2003 को हुआ था। कलेक्टर सिंगरौली की संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट, जन्म संबंधी दस्तावेज और अन्य अभिलेखों के आधार पर आरोप सही पाए गए। जांच अधिकारी ने 9 दिसंबर 2025 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में भी परिहार को दोषी माना था।

अफसर ने कहा था- नियम की जानकारी नहीं – जवाब में परिहार ने कहा था कि उन्हें दो से अधिक संतान संबंधी नियम की जानकारी नहीं थी और विभाग की ओर से भी इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि विभाग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। आदेश में कहा गया कि परिहार वर्ष 1992 से नियमित शासकीय सेवा में थे, इसलिए यह मानना संभव नहीं है कि उन्हें सेवा नियमों की जानकारी नहीं थी।

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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