
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को
जबलपुर (जयलोक)। नगर निगम द्वारा आगामी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन को लेकर तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने निगम के विभिन्न विभागों की मैराथन बैठक लेकर प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में करदाताओं को अपने बकाया करों का निपटारा करने पर विशेष छूट का लाभ मिलेगा।
करदाताओं को बकाया करों की राशि जमा करने में मिलेगी भारी छूट- नेशनल लोक अदालत का आयोजन नागरिकों को वर्षों पुराने बकाया करों के भुगतान पर राहत देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस दौरान जलकर, संपत्ति कर एवं अन्य नागरिक शुल्कों के अधिभार पर नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी, जिससे करदाता कम लागत में अपने सभी बकाए निपटा सकेंगे।
नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर निगमायुक्त ने की 9 विभागों की समीक्षा- लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम राजस्व वसूली और आम नागरिकों को सहूलियत देने के लिए निगमायुक्त ने राजस्व, बाजार, संपदा, कॉलोनी सेल, जल, स्वास्थ्य, भवन और फायर विभाग के प्रभारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों से तैयार की गई नोटिस सूचियों और पेंडिंग मामलों का ब्योरा लिया।
सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने दिए निर्देश- राजस्व संग्रह को मजबूत करने और करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए निगमायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे आवंटित लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करें। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत देते हुए उन्होंने लक्ष्य-आधारित रणनीति अपनाने पर जोर दिया।
लीज राशि जमा न करने वाले लीज धारकों की लीज होगी निरस्त- संपदा और राजस्व विभाग को सख्त हिदायत देते हुए निगमायुक्त श्री अहिरवार ने कहा कि जो लीज धारक बार-बार चेतावनी के बावजूद बकाया लीज राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनकी लीज निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत ऐसे लीज धारकों के लिए अपना बकाया जमा करने का अंतिम अवसर है।
अवैध कालोनाइजरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने कॉलोनी सेल प्रभारी को निर्देश- निगमायुक्त श्री अहिरवार ने शहर के नियोजित विकास को बाधित करने वाले अवैध कालोनाइजरों पर शिकंजा कसने के लिए कॉलोनी सेल प्रभारी को निर्देश दिए हैं। निगमायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने और अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए दोषी कालोनाइजरों के खिलाफ प्राथमिकता से कानूनी कार्रवाई की जाए।
राजस्व, जल, डोर टू डोर कलेक्शन और अन्य नागरिक सेवाओं पर फोकस बढ़ाने की हिदायत- मुख्य राजस्व मदों के साथ-साथ निगम प्रशासन ने अन्य सेवाओं को भी लोक अदालत के दायरे में लाने की योजना बनाई है। निगमायुक्त ने डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क, होर्डिंग ,फायर एन ओ सी, बाजार किराया और ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण से जुड़े प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए।
अपर आयुक्त से लेकर टैक्स कलेक्टर तक को फील्ड में रहकर करदाताओं को लाभान्वित कराने के निर्देश- लोक अदालत का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने प्रशासनिक अमले को दफ्तरों से निकलकर मैदान में उतरने को कहा है। अपर आयुक्त से लेकर जोन प्रभारियों और टैक्स कलेक्टरों को फील्ड में रहकर करदाताओं को लोक अदालत की छूट संबंधी जानकारी देने और उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी अपर आयुक्त, अधीक्षण यंत्री,उपायुक्त, एवं विभागीय प्रमुख आदि उपस्थित रहे।

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Author: Jai Lok






