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अधिवक्ता दीपक पटैल की 6 माह के लिए सदस्यता समाप्त, जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में लिया गया निर्णय

जबलपुर (जय लोक)। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा एवं सचिव शैलेन्द्र सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया कि जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर की कार्यकारणी सभा की बैठक में सर्वसम्मति से अधिवक्ता दीपक पटेल की सदस्यता 6 माह के लिए समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ता दीपक पटेल द्वारा संघ के विरूद्ध दुष्प्रचार एवं संघ के विरूद्ध गतिविधियां संचालित करते हुए अवैध रूप से न्यायालय परिसर के बाहर स्थित दुकानदारों से अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त किये जाने की शिकायत अधिवक्ता संघ को प्राप्त हुई थी। अधिवक्ता तौफिक के विरूद्ध अनावश्यक रूप से अपराध पंजीबद्ध कराया जाना का प्रयास किया गया था जिसकी शिकायत संघ को प्राप्त हुई थी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए कदाचरण की श्रेणी में लेते हुए सर्वसम्मति से कार्यकारणी सभा ने अधिवक्ता दीपक पटेल की सदस्यता 6 माह के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया। साथ ही यदि उपरोक्त निर्धारित समय सीमा 6 माह के अंदर अधिवक्ता दीपक पटैल की गतिविधियों में परिवर्तन नहीं आता है तो सम्पूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर इनकी सदस्यता स्थायी रूप से समाप्त करने हेतु राज्य अधिवक्ता परिषद् को भी प्रेषित किया जावेगा।
इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा, सचिव शैलेन्द्र सिह ठाकुर, उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता, महिला उपाध्यक्ष सुनीता सूद (गुप्ता), सह सचिव शैलेन्द्र यादव, कोषाध्यक्ष श्रीमति नेहा मिश्रा, पुस्तकालय सचिव रवीन्द्र दत्त, कार्यकारणी सदस्यगण श्रीमति रीता नौटियाल आदि उपस्थित रहे।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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