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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

सीईसी के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार
नई दिल्ली (जयलोक)। चुनाव आयोग के फैसलों और कामकाज के तरीके को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से पद से हटाने या उनके कामकाज पर रोक लगाने की मांग पर तत्काल कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन आयोग के दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कई फैसले एकतरफा लिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट अब निर्वाचन आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर आरोपों की जांच करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि आयोग के जवाब से यह सामने आता है कि ऐसे फैसले लिए गए थे, जिनके लिए आवश्यक सर्वसम्मति नहीं थी, तो कोर्ट उन फैसलों को वापस लेने या रद्द करने पर विचार कर सकता है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नोटिस के बाद, अगर वे आकर दिखाते हैं कि एबीसी फैसले बिना सर्वसम्मति के लिए गए थे, तो हम उन फैसलों को वापस ले लेंगे।
सीईसी के खिलाफ कोई अंतरिम कार्रवाई नहीं
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त पर निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया में निर्धारित सामूहिक व्यवस्था का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीईसी के खिलाफ कोई अंतरिम कार्रवाई नहीं की है और पहले निर्वाचन आयोग का पक्ष जानने का फैसला किया है। अब मामले की अगली सुनवाई में चुनाव आयोग के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि जिन फैसलों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, वे आयोग के निर्धारित नियमों और निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप लिए गए थे या नहीं।
सीईसी को निलंबित करने समेत कितनी मांगें?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राकेश कुमार सिंह और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिकाओं पर सुनवाई किया। राकेश कुमार सिंह ने मांग की है कि अंतिम सुनवाई तक ज्ञानेश कुमार ष्टश्वष्ट के कार्य न करें और आयोग का काम दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मत राय से चले। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका में ष्टश्वष्ट और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन को लेकर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग भी की गई है। याचिका में 2023 के कानून की धारा 18 का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग में मतभेद होने पर बहुमत का फैसला लागू होता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त पर कितने गंभीर आरोप?
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने ऐसे अधिकारों का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया, जो कानून के मुताबिक पूरे चुनाव आयोग के हैं। याचिका में ऐसे फैसलों, दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को चुनौती दी गई है, जिन्हें कथित तौर पर दोनों अन्य आयुक्तों की सहमति के बिना किया गया।

 

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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