जबलपुर जय लोक ।
सांसदों और विधायकों के प्रकरणों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की विशेष न्यायाधीश श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा ने बरगी की पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह और भाजपा के वर्तमान विधायक उनके बेटे नीरज सिंह, और गोलू उर्फ अनुराग सिंह को विधवा बहू ज्योति सिंह को प्रताड़ित करने के मामले में अदालत उठने तक की सजा सुनाई है। साथ में 2 हजार रुपये का अर्थ दंड प्रत्येक को दिया है।
प्रकरण इस प्रकार है कि 30 मार्च 2017 को जिस घर में विधवा बहू ज्योति सिंह रह रही थी उससे आवास को खाली कराने के लिए पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों ने ज्योति सिंह का सामान सड़क पर फेंक दिया था और धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। घटना दिनांक 30 मार्च 2017 को मदन महल पुलिस ने प्रताड़ित ज्योति सिंह को चार घंटे थाने में बिठा कर रखा था और फिर भी एफ आई आर नहीं लिखी थी। इन परिस्थितियों पर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर ज्योति सिंह द्वारा अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। प्रकरण में ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रदीप बत्रा ने पक्ष रखा है।