भोपाल (जयलोक)
मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। कारोबारी को मंडी लाइसेंस अब 5000 रूपये में 30 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में 5 साल की अवधि के लिए लाइसेंस मिलता था। इसकी फीस भी 25000 रूपये थी। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के निर्देश पर मंडी बोर्ड ने नियमों में बदलाव किया है। मंडी बोर्ड के एमडी श्रीमन शुक्ला ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मंडी की लाइसेंस फीस कम हो जाने के बाद, मंडी में अब कारोबार करने वाले कारोबारियों की संख्या बढ़ेगी।
किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए मंडी की लाइसेंस फीस और अवधि में बदलाव किया गया है।
