
जबलपुर (जय लोक)। शहर के पोलीपाथर के एक बड़े भू-खंड में बिना टीएनसीपी और नगर निगम की बिना अनुमति के कॉलोनी बना रहे हिम्मत पटेल नाम के व्यक्ति और उसके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है। नगर निगम के इंजीनियर ने मामले की पतासाजी कर उक्त पूरे मामले की पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई।

ग्वारीघाट पुलिस ने बताया कि नगर निगम कॉलोनी सेल के असिस्टेंट इंजीनियर सुनील दुबे ने लिखित शिकायत की है कि मौजा पालीपाथर खसरा नम्बर 18/2 रकवा 0.451 हेक्टेययर भूमि पर हिम्मत पटेल, रमेश कुमार दोनों के पिता चोखेलाल पटेल, रामेत्री पटेल सभी निवासी पटैल मोहल्ला रामपुर संत नगर, डेविस स्वामी निवासी नर्मदा रौड द्वारा अवैध कालोनी निर्मित कर रहे हैं। विकसित की गई इस कालोनी संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से अभिन्यास अनुमोदित नहीं कराया गया है और न ही नगर पालिका नियम 2021 के प्रावधानों के अनरूप कालोनी की विकसित अनुमति प्राप्त की है।

इस संबंध में कालोनाईजर को कार्यालयीन नोटिस 14 दिसंबर 23, 8 जनवरी 24, 31 जनवरी 24, 14 फरवरी 24 तथा 5 अप्रैल 24 को जारी किये गये अवैध कालोननी निर्माणकर्ताओंं द्वारा उक्त नोटिस पत्र का कोई समाधानकारक जबाव प्रस्तुत नहीं किया। कॉलोनाइजरों ने न ही कालोनी की स्वीकृति संबंधी कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। नोटिस पत्र जारी करने के बाद भी कालोनाईजर द्वारा स्थल पर विकास कार्य किये गये हैं। लिखित शिकायत पर आरोपी हिम्मत पटेल, रमेश पटेल, रामेत्री पटेल, चोखेलाल पटेल, डेविस स्वामी सभी निवासी ग्वारीघाट के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।


Author: Jai Lok





