
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी
चार सप्ताह में माँगा जवाब
नई दिल्ली (जयलोक)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मानहानि की शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने संबंधित पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह मामला राहुल गांधी की उन कथित टिप्पणियों से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कथित तौर पर ‘चोरों का सरदार’ और ‘कमांडर-इन-थीफ’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन टिप्पणियों से प्रधानमंत्री के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामले की शुरुआत बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल की शिकायत से हुई थी। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया था।

डीजे पर रोक पुलिस का सख्त एक्शन रंग ला रही ‘जय लोक’ की मुहिम





